शेख हसीना पर मौत की सजा सुनाने वाली बांग्लादेश की ICT न्यायालय ने आज इस्लामिक गणराज्य में अपराध खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी ठहराया। शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश, पर हत्या, यातना और मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में सजा सुनाई गई। यह पहला मामला है जब शेख हसीना ने एक प्रतिनिधि देश में विरोधी राजनीतिक दलों को दबाने की ओर इशारा करने वाली घोषणाओं के लिए ICT में मामले दर्ज कराए थे।
भारत सरकार ने बांग्लादेश से शेख हसीना को वापस लौटाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की जांच करने के लिए भारत सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। शेख हसीना को भारत में राजनीतिक अभ्यास की स्वतंत्रता देने की इच्छा थी।
भारत सरकार ने बांग्लादेश से शेख हसीना को वापस लौटाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की जांच करने के लिए भारत सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। शेख हसीना को भारत में राजनीतिक अभ्यास की स्वतंत्रता देने की इच्छा थी।