सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला, वकीलों को समन करने पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 29 जुलाई की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मुवक्किल को कानूनी राय दे रहा है या अदालत में उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसे जांच एजेंसियों की ओर से समन नहीं किया जाना चाहिए।
लेकिन यदि कोई वकील अपराध में सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है, तो उसे तलब किया जा सकता है। इससे पहले अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि एजेंसी सभी सीमाएं पार कर रही है और चिंता जताई थी कि ईडी की ओर से वकीलों को पूछताछ के लिए बुलाना न्यायिक व्यवस्था और वकालत के पेशे की स्वतंत्रता पर आघात है।
ईडी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरओ) ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे चिंताजनक प्रवृत्ति बताया था।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें अदालत 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 29 जुलाई की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति केवल अपने मुवक्किल को कानूनी राय दे रहा है या अदालत में उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसे जांच एजेंसियों की ओर से समन नहीं किया जाना चाहिए।
लेकिन यदि कोई वकील अपराध में सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है, तो उसे तलब किया जा सकता है। इससे पहले अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि एजेंसी सभी सीमाएं पार कर रही है और चिंता जताई थी कि ईडी की ओर से वकीलों को पूछताछ के लिए बुलाना न्यायिक व्यवस्था और वकालत के पेशे की स्वतंत्रता पर आघात है।
ईडी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को समन जारी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरओ) ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे चिंताजनक प्रवृत्ति बताया था।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें अदालत 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।