हिमाचल प्रदेश सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों पर एक साल की अवधि के लिए पूर्ण रोक लगा दी है। इस फैसले से पहले भी इन उत्पादों पर अस्थायी रोक लगाई गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे और सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
इस अधिसूचना के अनुसार, जो व्यक्ति, व्यापारी या निर्माता तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर एक से पांच वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। सजा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की संबंधित धाराओं के तहत दी जाएगी।
इन उत्पादों पर लागू रहेगा प्रतिबंध:
गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुगंधित सुपारी, मावा और ऐसे अन्य उत्पाद जिनमें तंबाकू या निकोटिन का उपयोग किया जाता है।
तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, श्वसन समस्याएं और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है।
इस अधिसूचना के अनुसार, जो व्यक्ति, व्यापारी या निर्माता तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर एक से पांच वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। सजा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की संबंधित धाराओं के तहत दी जाएगी।
इन उत्पादों पर लागू रहेगा प्रतिबंध:
गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुगंधित सुपारी, मावा और ऐसे अन्य उत्पाद जिनमें तंबाकू या निकोटिन का उपयोग किया जाता है।
तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, श्वसन समस्याएं और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है।