पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने अपने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, जिसे एसआईआर कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार की तरह सिर्फ आधार कार्ड मान्य नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
साथ ही, चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
साथ ही, निर्वाचन आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
साथ ही, निर्वाचन आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
साथ ही, निर्वाचन आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट
चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार की तरह सिर्फ आधार कार्ड मान्य नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
साथ ही, चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
साथ ही, निर्वाचन आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
साथ ही, निर्वाचन आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी जमीन और मकान के कागजात। इन दस्तावेजों से जुड़े सभी पहचान पत्र मान्य होंगे।
चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे, और 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। यह प्रक्रिया चुनावी सरगर्मी के समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी।
साथ ही, निर्वाचन आयोग ने बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी अन्य परीक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट