चंडीगढ़ में कुत्ते पालने वालों को बड़ी तरह से जिम्मेदारी निभानी होगी. नगर निगम ने 'पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज' की अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार अगर रजिस्टर्ड डॉग खुले में शौच करता है तो मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही, नगर निगम ने अमेरिकन बुल डॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटविलर नस्ल के कुत्तों को घर में पालने पर बैन कर दिया है.
अब डॉग लवर इन नस्लों को पाल नहीं सकेंगे. हालांकि जिनके पास इन नस्लों के कुत्ते पहले से हैं उन्हें छूट दी गई है और इन कुत्तों को 45 दिन में रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए हैं. अगर कुत्ते के साथ बुरे व्यवहार की शिकायत मिलती है तो एक टीम घर जाएगी और सुबूत इकठ्ठा करेगी.
घर के हिसाब से पालतू कुत्तों को रखने की संख्या भी तय की गई है. पांच मरले तक के घर में सिर्फ एक कुत्ता रखा जा सकता है और अगर 5 मरले के घर में तीन फ्लोर हैं और उनमें अलग-अलग परिवार रहते हैं तो वह अलग-अलग एक-एक कुत्ता रख सकते हैं. 10 मरले तक के घर के मालिक दो कुत्ते पाल सकते हैं, जबकि 12 मरले तक के घर के मालिक तीन कुत्ते पाल सकते हैं. एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते पाले जा सकते हैं.
चंडीगढ़ नगर निगम में हर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. एक डॉग का पंजीकरण शुल्क 500 रुपए लगेगा, जबकि हर पांच साल बाद 50 रुपए नवीनीकरण के देने होंगे. रजिस्टर्ड कुत्ते के गले में मेटल का टोकन और पट्टा लगाना भी जरूरी है.
अब डॉग लवर इन नस्लों को पाल नहीं सकेंगे. हालांकि जिनके पास इन नस्लों के कुत्ते पहले से हैं उन्हें छूट दी गई है और इन कुत्तों को 45 दिन में रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए हैं. अगर कुत्ते के साथ बुरे व्यवहार की शिकायत मिलती है तो एक टीम घर जाएगी और सुबूत इकठ्ठा करेगी.
घर के हिसाब से पालतू कुत्तों को रखने की संख्या भी तय की गई है. पांच मरले तक के घर में सिर्फ एक कुत्ता रखा जा सकता है और अगर 5 मरले के घर में तीन फ्लोर हैं और उनमें अलग-अलग परिवार रहते हैं तो वह अलग-अलग एक-एक कुत्ता रख सकते हैं. 10 मरले तक के घर के मालिक दो कुत्ते पाल सकते हैं, जबकि 12 मरले तक के घर के मालिक तीन कुत्ते पाल सकते हैं. एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते पाले जा सकते हैं.
चंडीगढ़ नगर निगम में हर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. एक डॉग का पंजीकरण शुल्क 500 रुपए लगेगा, जबकि हर पांच साल बाद 50 रुपए नवीनीकरण के देने होंगे. रजिस्टर्ड कुत्ते के गले में मेटल का टोकन और पट्टा लगाना भी जरूरी है.