मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। अब उन्हें और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग ने आदेश जारी किया है कि यदि किसान कृषि फीडर पर 10 घंटे से अधिक बिजली देते हैं तो ऑपरेटर की एक दिन की सैलरी कटेगी।
इस आदेश में लिखा है कि यदि कहीं मिट्टी की नमी, खराब मौसम या तकनीकी कारणों से लोड बढ़ता है तो भी आपूर्ति 10 घंटे से अधिक नहीं की जानी चाहिए। कृषि फीडर मीटरों के समय रीडिंग के आधार पर प्रतिदिन 15 मिनट तक की त्रुटि सीमा निर्धारित की गई है। इससे अधिक बिजली देने पर इसे नियम उल्लंघन माना जाएगा।
संबंधित ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को अगर 2 दिन लगातार 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है तो उनकी एक दिन की वेतन कटेगी। अगर लगातार 5 दिन तक ऐसा होता है तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की एक दिन की सैलरी कटेगी।
इस आदेश ने कहा है कि यदि 7 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है, तो उपमहाप्रबंधक या महाप्रबंधक का एक दिन का वेतन कटेगा।
इसे देखते हुए कांग्रेस ने कहा है कि यह आदेश किसानों को परेशान करने का प्रयास है।
इस आदेश में लिखा है कि यदि कहीं मिट्टी की नमी, खराब मौसम या तकनीकी कारणों से लोड बढ़ता है तो भी आपूर्ति 10 घंटे से अधिक नहीं की जानी चाहिए। कृषि फीडर मीटरों के समय रीडिंग के आधार पर प्रतिदिन 15 मिनट तक की त्रुटि सीमा निर्धारित की गई है। इससे अधिक बिजली देने पर इसे नियम उल्लंघन माना जाएगा।
संबंधित ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को अगर 2 दिन लगातार 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है तो उनकी एक दिन की वेतन कटेगी। अगर लगातार 5 दिन तक ऐसा होता है तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की एक दिन की सैलरी कटेगी।
इस आदेश ने कहा है कि यदि 7 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है, तो उपमहाप्रबंधक या महाप्रबंधक का एक दिन का वेतन कटेगा।
इसे देखते हुए कांग्रेस ने कहा है कि यह आदेश किसानों को परेशान करने का प्रयास है।