राजस्थान में हुए सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, ट्रेलर से टकराया था टेंपो
भारतमाला एक्सप्रेसवे से एक टेंपो तीर्थयात्रियों को ले कर से जा रहा था. सभी श्रद्धालु जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के रहने वाले थे. वह देवउठनी एकादशी के मौके पर कोलायत के कपिल मुनि आश्रम के दर्शन कर लौट रहे थे. एक ढाबे के पास यह टेंपो सड़क पर खड़े ट्रेलर से जा टकराया. ट्रेलर पर निर्माण सामग्री लदी हुई थी. टेंपो तेज रफ्तार से चल रहा था. एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में टेंपो ट्रक से टकरा गया. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इनमें टेंपो चालक भी शामिल था. घटना में दो लोग घायल हुए थे।
हादसे में मरने वालों में चार बच्चे और दस महिलाएं शामिल थीं। हादसे में मरने वालों के परिवार के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान हुआ। घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा की घोषणा हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया है और इसकी सुनवाई 10 नवंबर को जस्टिस जे के माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच करेगी।
भारतमाला एक्सप्रेसवे से एक टेंपो तीर्थयात्रियों को ले कर से जा रहा था. सभी श्रद्धालु जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के रहने वाले थे. वह देवउठनी एकादशी के मौके पर कोलायत के कपिल मुनि आश्रम के दर्शन कर लौट रहे थे. एक ढाबे के पास यह टेंपो सड़क पर खड़े ट्रेलर से जा टकराया. ट्रेलर पर निर्माण सामग्री लदी हुई थी. टेंपो तेज रफ्तार से चल रहा था. एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में टेंपो ट्रक से टकरा गया. टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इनमें टेंपो चालक भी शामिल था. घटना में दो लोग घायल हुए थे।
हादसे में मरने वालों में चार बच्चे और दस महिलाएं शामिल थीं। हादसे में मरने वालों के परिवार के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान हुआ। घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा की घोषणा हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया है और इसकी सुनवाई 10 नवंबर को जस्टिस जे के माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच करेगी।